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    Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बाहुवली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था। मुख्तार को सजा सुनाए जाने के बाद उसके भाई अफजाल की सजा का ऐलान होगा।


    बता दें कि मुख्तार और अफजाल दोनों ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में जुलाई 2019 में बरी हो चुके हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुख्तार और अफजाल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस में गवाही नहीं होने दी और वे बरी हो गए थे।


    तीन मामलों में पहले सजा हो चुकी है

    बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं जेलर को धमकाने के मामले में सात साल की सजा के हुई थी। जिसके बाद 2022 में मुख्तार को गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिया गया था उस समय तीन दिन के अंदर मुख्तार को दो केस में दोषी ठहराया गया था,गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच साल की सजा सुनाई थी। 


    इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया था हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। 


    इससे पहले मुख्तार अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में तीन अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई। खास बात है कि यह भी फैसला हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए सुनाया था। 


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