लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में माफियाओं व संगठित गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई का शिलशिला जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को लखनऊ पुलिस ने सरोजनी नगर के अनौरा गांव निवासी राम नरेश यादव की 4 करोड़ 2 लाख से ज्यादा की सम्पति को कुर्क करने का आदेश दे दिया। बता दें राम नरेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत अलग- अलग थानों में 10 मुकदमें दर्ज हैं। जिसके चलते पुलिस आयुक्त एसबी शिरोडकर के आदेश पर धारा 41- 1 के तहत यह कार्रवाई हुई है।
1992 में अपराध की दुनिया में रखा कदम
राम नरेश यादव मूल रूप से लखनऊ सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के अनौरा गांव का निवासी है। वहीं उसने 1992 में अपराध जगत की दुनिया में कदम रखा था। इसके खिलाफ सबसे पहले सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद जैसे- जैसे समय बीतता गया। वैसे- वैसे इसके द्वारा महानगर, काकोरी, कृष्णानगर और सरोजनी नगर में मारपीट, गाली-गलौज, हत्या का प्रयास, हत्या जैसे अपराध कारित किये गए। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि गैंगस्टर राम नरेश यादव ने संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था।
लखनऊ में मुख्तार की 11 करोड़ की संपत्ति हो चुकी कुर्क
बता दें कि इससे पहले लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया था। जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने गैंगस्टर ऐक्ट के तहत ये संपत्ति कुर्क की थी। वहीं दिसंबर 2022 को माफिया मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून व बहन फहमीदा अंसारी के दो प्लॉट को कुर्क किया था। जिसकी अनुमानित कीमत आठ करोड़ है। हजरतगंज स्थित डालीबाग में स्थित प्लॉट और मकान पर गाजीपुर पुलिस ने हजरतगंज पुलिस के सहयोग से की थी।
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