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    नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में अब शराब की बोतल ले जाने की इजाजत होगी। अभी तक ऐसी इजाजत केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में थी। DMRC ने अब आधिकारिक बयान जारी कर मेट्रो में शराब की दो सील बोतल ले जाने का आदेश जारी कर दिया है। अब दिल्ली मेट्रो में कोई भी शख्स दो सील बंद शराब की बोतल ले जा सकता है।



    दरअसल CISF और DMRC की एक कमेटी ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया है। इससे पहले केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में शराब ले जाने की इजाजत थी। पहले के आदेश के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर पाबंदी थी। हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए ये नियम लागू नहीं था।



    मेट्रो परिसर में शराब पीना बैन रहेगा

    हालांकि, दिल्ली मेट्रो परिसर में शराब पीने पर सख्त पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो यात्रियों से यात्रा के दौरान उचित व्यवहार करने को कहा गया है। अगर कोई यात्री शराब के नशे में अर्मायदित व्यवहार करते हुए पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।



    दरअसल, ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक शख्स ने DMRC के टैग करते हुए एक सवाल पूछा था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकते हैं। इसी सवाल के जवाब में DMRC ने जवाब देते हुए कहा कि हां, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद बोतल शराब ले जाने की इजाजत है।


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